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28 day mobile recharge plan : साल में एक एक्‍सट्रा मोबाइल रिचार्ज क्यों? 30-दिन प्लान को लेकर सरकार एक्टिव

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Last Updated:March 24, 2026, 09:16 IST

देश में अब एक बार फिर 28 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज प्‍लान का मुद्दा गर्म है. आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में यह मुद्दा उठाया. संचार मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया का कहना है कि 30 दिन का प्‍लान उपलब्‍ध है. सरकार अब कंपनियों से इसे ज्‍यादा प्रमोट करने को कहेगी.

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साल में एक एक्‍सट्रा मोबाइल रिचार्ज क्यों? 30-दिन प्लान को लेकर सरकार एक्टिव Zoomवर्तमान में अधिकांश मोबाइल उपभोक्ता 28 दिन की वैधता वाले प्लान का यूज करते हैं.

नई दिल्ली. देश में मंथली मोबाइल रिचार्ज प्लान की वैधता 28 दिन ही होने से यूजर्स को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए अब सरकार ने 30-दिन वाले रिचार्ज प्लान को ज्‍यादा प्रमोट करने को कहेगी.  लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच 30-दिन वाले प्‍लान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. उन्‍होंने कहा कि 30-दिन वाले प्लान पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अब सरकार कंपनियों से इनका अधिक प्रचार करने का आग्रह कर रही है. सिंधिया ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हर ऑपरेटर के लिए अपने प्लान बंडल में 30-दिन वाला विकल्प रखना अनिवार्य है.

वर्तमान में अधिकांश मोबाइल उपभोक्ता 28 दिन की वैधता वाले प्लान का यूज करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक साल में 12 के बजाय 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है. इस व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष रहा है, क्योंकि इससे उन पर एक अतिरिक्त महीने के रिचार्ज का बोझ पड़ता है. हाल ही में संसद में आप सांसद राघव चड्ढा ने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने सुझाव दिया था कि 28-दिन वाले रिचार्ज प्लान को बंद किया जाना चाहिए और सभी मासिक प्लान के लिए कम से कम 30-दिन या एक पूरे महीने की वैधता अनिवार्य की जानी चाहिए.

सरकार का रुख

मंत्री ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम ऑपरेटरों को यह निर्देश नहीं दे सकते कि वे केवल 30-दिन का ही प्लान बेचें, क्योंकि वे अपनी मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियां तय करने को स्‍वतंत्र है. हालांकि, उनके पोर्टफोलियो में वन-टाइम प्लान, कस्टम प्लान और 30-दिन वाले प्लान का होना अनिवार्य है. ऑपरेटर इस नियम का पालन कर रहे हैं.

रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होने के मुद्दे पर सरकार ने ‘टैरिफ फॉरबेयरेंस’ व्यवस्था बनाई है. इस व्यवस्था के तहत टीआरएआई टेलीकॉम सेवाओं की दरें स्वयं तय नहीं करता, बल्कि ऑपरेटरों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमतें और सेवा की शर्तें तय करने की छूट देता है. इसमें यह भी शामिल है कि रिचार्ज की वैधता खत्म होने के बाद इनकमिंग सेवाएं कितनी अवधि तक जारी रहेंगी. अब TRAI रिचार्ज प्लान की वैधता अवधि और इनकमिंग कॉल से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहा है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी इस विषय पर नियामक से विस्तृत टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं.

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Location :

New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

March 24, 2026, 09:08 IST

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