भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 76 नई नगरपालिकाओं के साथ 684 नए पदों को दी मंजूरी

Last Updated:June 26, 2026, 13:22 IST
Bhajanlal Government Big Decision : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक साथ 76 नई नगरपालिकाओं के गठन और उनके लिए 684 नए पदों को मंजूरी देकर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. इस बड़े कदम के जरिये सूबे की बीजेपी सरकार ने एक तरफ जहां बरसों से लंबित लोगों की मांग पूरी कर दी है. वहीं इनके जरिये युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं. भजनलाल सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद यह बड़ा कदम उठाया है.
जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सूबे को एक साथ 76 नई नगरपालिकाओं की सौगात देकर बड़ा कदम उठाया है. 76 नई नगरपालिकाओं के गठन से विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर विकास की रफ्तार तेज होगी. वहीं लोगों की बरसों पुरानी मांगें भी इनके जरिये पूरी हो गई है. राजस्थान सरकार के इस कदम से नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही अब प्रदेश में स्थानीय निकायों की संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है. सरकार ने नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही इनके लिए 684 नए पदों को मंजूरी भी दे दी है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुले हैं.
भजनलाल सरकार के इस कदम को शहरी निकायों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. स्थानीय स्तर निकायों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा जयपुर और झुंझुनूं जिले को मिला है. इन दोनों जिलों में सात-सात नई नगरपालिकाएं गठित की गई हैं. इनके जरिये सरकार ने कई निशाने साधे हैं. एक तरफ जहां छोटे-छोटे कस्बे अब विकास की उड़ान भर सकेंगे वहीं स्थानीय स्तर पर बरसों से लंबित मांगें पूरी होने से लोगों में सरकार के प्रति नजरिया सकारात्मक होने का संदेश भी जाएगा.
इन पदों की स्वीकृति जारी की गई हैस्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई नगरपालिकाओं के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से इनमें अधिशासी अधिकारी (चतुर्थ) से लेकर कनिष्ठ सहायक तक के नए पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं. इसके तहत 76 अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के पदों को मंजूरी दी गई है. वहीं 76 सहायक राजस्व निरीक्षक और 76 कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद भी स्वीकृत किए गए हैं. इनके साथ ही 76 कनिष्ठ लेखाकार और 76 ठोस कचरा प्रबंधक के पद सृजित किए जाएंगे. इनके अलावा 76 वरिष्ठ प्रारूपकार, 76 वरिष्ठ सहायक और 152 कनिष्ठ सहायक के पदों को मंजूरी दी गई है.
नियुक्तियों में निर्धारित आरक्षण प्रावधान के अनुसार लागू होगा
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 328 सहपठित धारा 337 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बजट घोषणाओं के अनुसार 76 नवीन नगर पालिकाओं के गठन संबंधी जारी आदेश में कहा गया है कि इनके लिए सृजित किए पदों को भरने के लिए निर्धारित आरक्षण प्रावधान के अनुसार लागू होगा. इन पदों के वेतन भत्तों के लिए लिए राज्य सरकार की ओर से कोई अनुदान देय नहीं होगा. संबंधित निकायों की ओर से उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकतानुसार कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा. सरकार ने इस आदेश के साथ ही इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है कि पूर्व में साल 2021 और 2022 में गठित की गईAbout the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ वर्तमान में न्यूज18 इंडिया में क्लस्टर हेड राजस्थान (डिजिटल) पद पर कार्यरत हैं। राजनीति, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग में रूचि रखने वाले संदीप को पत्रकारिता का ढाई दशक से ज्यादा का अनुभव…और पढ़ें
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