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सड़क पर घायल को देखकर न भागें, मदद करें और पाएं 25 हजार का इनाम, जानें क्या है राह-वीर योजना

Last Updated:August 13, 2026, 10:47 IST

Raah-Veer Scheme Rajasthan: राजस्थान में सड़क हादसों के बाद घायलों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राह-वीर योजना शुरू की गई है. करौली में सीएमएचओ डॉ. सतीश चंद मीणा ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर यानी पहले एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा. पात्रता का सत्यापन होने के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार राह-वीर के रूप में सम्मानित किया जा सकता है. योजना का उद्देश्य हादसे के समय लोगों को कानूनी कार्रवाई के डर से बाहर निकालकर घायल की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है.

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Amazon Prime DayTop Deals Insideसड़क पर घायल को देखकर न भागें, मदद करें और पाएं 25 हजार का इनाम, जानें प्रोसेसZoomघायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाने पर राह वीर योजना के तहत सराकर देगी 25 हजार इनाम

करौली. सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति की मदद करने वालों के लिए सरकार ने राहत और प्रोत्साहन से जुड़ी राह-वीर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद के गोल्डन ऑवर यानी पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीश चंद मीणा ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा घायल व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

इस दौरान यदि घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि कई बार सड़क हादसे के बाद लोग पुलिस कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया के डर से घायल की मदद करने से पीछे हट जाते हैं. ऐसे में राह-वीर योजना लोगों को आगे बढ़कर घायल की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. किसी घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाना मानवता की बड़ी मिसाल है और इससे किसी परिवार का सदस्य सुरक्षित बच सकता है.

25 हजार रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति की पात्रता का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा. पात्र पाए जाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इसके अलावा उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. खास बात यह है कि एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार राह-वीर के रूप में इस सम्मान के लिए चुना जा सकता है. यानी कोई व्यक्ति अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करता है तो वह योजना के तहत पांच अवसरों तक लाभ प्राप्त कर सकता है.

सीएमएचओ ने लोगों से की ये अपील

सीएमएचओ डॉ. मीणा ने जिलेवासियों से अपील की कि सड़क दुर्घटना होने पर लोग घबराएं नहीं और संभव हो तो घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान पहुंचाने में मदद करें. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद कुछ मिनट की देरी भी घायल के लिए गंभीर साबित हो सकती है. उन्होंने कहा राह-वीर योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रोत्साहन देना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना को मजबूत करना है. आमजन की तत्परता से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसलिए सड़क हादसा सामने आने पर तमाशबीन बनने के बजाय घायल की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

About the Authorदीप रंजन सिंह Content Producer

दीपरंजन सिंह लगभग एक दशक से पत्रकारिता के फिल्ड से जुड़े हुए हैं. वह अभी न्यूज18 हिंदी के राजस्थान डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां वे बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले लगभग एक दशक से सक्रिय पत…

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Karauli,Rajasthan

First Published :

August 13, 2026, 10:47 IST

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