डेयरी खोलकर करें मोटी कमाई, पैसे की न लें टेंशन, सरकार दे रही ₹11.80 लाख तक सब्सिडी

Last Updated:July 01, 2026, 12:15 IST
Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना चला रही है. इस येाजना में देसी गायों का डेयरी फार्म बनाने पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है.
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सरकार सब्सिडी की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भेजती है.
नई दिल्ली. अगर आप भी डेयरी खोलकर कमाई करने की सोच रहे हैं तो मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना आपके खूब काम आएगी. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 10 गायों की एक छोटी डेयरी यूनिट खोलने के लिए भारी-भरकम आर्थिक मदद दे रही है. यह सहायता आपको तभी मिल सकती है जब आप देसी नस्ल की साहीवाल, गिर या फिर थारपारकर नस्ल की गायों की डेयरी करें. नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चल रही इस योजना में 10 गायों की एक डेयरी यूनिट लगाने की कुल लागत ₹23.60 लाख तय की गई है. इस खर्च का 50 फीसदी यानी अधिकतम 11.80 लाख रुपये सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी. यानी आधा पैसा सरकार लगाएगी और बाकी बचा आपको लगाना होगा.
आपके पास अगर पैसे नहीं है तो डेयरी के लिए आपको अपने हिस्से की 35 फीसदी राशि लोन के रूप में बैंक से मिल जाएगी. आपको बस 15 फीसदी राशि का ही इंतजाम अपने स्तर पर करना होगा. आपको जो गाय डेयरी के लिए खरीदनी होगी वो पहली या दूसरी बार ब्याई होनी चाहिए और उसे बच्चा दिए हुए 45 दिन से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए. सभी गायों का ईयर टैग लगवाना और उनका बीमा कराना अनिवार्य होगा.
कौन कर सकता है मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. ये हैं-
अनुभव: आवेदक के पास गाय या भैंस पालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से सत्यापित हो.
जमीन: डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम 0.20 एकड़ और हरा चारा उगाने के लिए 0.80 एकड़ जमीन होनी चाहिए. यह जमीन खुद की, पैतृक या 7 साल की रजिस्टर्ड लीज पर भी हो सकती है. जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें जलभराव न हो.
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर आप पहले से ही सरकार की कामधेनु योजना, मिनी/माइक्रो कामधेनु योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना या मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ ले चुके हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. लेकिन जब तक इसका आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह शुरू नहीं होता तब तक आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में जाकर या रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपना फॉर्म जमा करना होगा. ज्यादा आवेदन आने पर ई-लॉटरी (E-Lottery) के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
कैसे मिलेंगे सब्सिडी के पैसे?
यह सब्सिडी दो आसान चरणों में मिलेगी. सब्सिडी की पहली किस्त डेयरी का आधारभूत ढांचा जैसे शेड आदि तैयार होने पर मिलेगी. 25% अनुदान जारी होगा. इसके बाद गाय खरीदने के बाद शेष 25% अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार सब्सिडी की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में आएगी.
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