पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से पहले नया ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की TMC, सीजेआई ने कहा- तुरंत लिस्ट करो

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पश्चिम बंगाल: चुनाव रिजल्ट से पहले SC में TMC, सीजेआई ने कहा- अर्जेंट सुनेंगे!
Last Updated:May 01, 2026, 20:20 IST
तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को सुनवाई होगी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले अब वहां सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल सुनवाई के लिए अर्जी दी. इसमें उसने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दो चरणों के लिए मतगणना पर्यवेक्षक के तौर पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने इस मामले पर शनिवार को तत्काल सुनवाई करने के निर्देश दिए.
TMC, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों से दो दिन पहले, शनिवार को तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है. यह कदम तब उठाया गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वोट-गिनती केंद्रों पर सुपरवाइज़र के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी.
अपने फैसले में, जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार या PSU कर्मचारियों में से काउंटिंग सुपरवाइज़र और सहायक नियुक्त करने के EC के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है. कोर्ट ने कहा था, “काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार में से किसी से भी करने का अधिकार EC के कार्यालय का ही है.”
About the AuthorRakesh Ranjan Kumar
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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