What Are The New House Construction Rule In Udaipur

Agency:Local18
Last Updated:February 21, 2025, 14:04 IST
अब उदयपुर में भवन निर्माण की अनुमति पाना आसान हो गया है. नगर निगम को 60 दिन में मंजूरी देने और आवेदकों को 30 दिन में दस्तावेज जमा करने के निर्देश मिले हैं. समय पर दस्तावेज न देने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा….और पढ़ें
नगर निगम उदयपुर
हाइलाइट्स
उदयपुर में भवन निर्माण की अनुमति 60 दिन में मिलेगी.आवेदकों को 30 दिन में दस्तावेज जमा करने होंगे.समय पर दस्तावेज न देने पर आवेदन निरस्त होगा.
निशा राठौड़/उदयपुर – उदयपुर शहर में भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी. स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि 60 दिन के भीतर निर्माण अनुमति जारी की जाए. साथ ही, आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज 30 दिन के भीतर जमा करने होंगे. यदि तय समय में दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा.
अब तक नहीं थी कोई समय सीमा अब तक भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं थी. आवेदक जैसे-जैसे दस्तावेज जमा करता था, वैसे-वैसे फाइल आगे बढ़ती थी लेकिन अब नए नियमों के तहत 30 दिन के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा. स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार से इस नए नियम को लागू कर दिया है.
119 आवेदन लंबित, 85 में दस्तावेज अधूरेनगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के अनुसार, वर्तमान में 119 आवेदन लंबित हैं, जिनमें से 85 आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज 60 दिन से अधिक समय से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. नगर निगम ने ऐसे आवेदकों से जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की है. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी.
नई व्यवस्था से मिलेगी राहत इस नई व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी. आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. साथ ही, अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा. ये कदम उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, जो कानूनी रूप से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्रक्रियागत देरी के कारण परेशान होते थे.
बिना अनुमति के बने भवनों पर होगी कड़ी कार्रवाई नगर निगम प्रशासक के कार्यभार संभालने के बाद बिना अनुमति बनाए गए भवनों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है. हाल ही में तीन भवनों को सीज किया गया.
16 दिसंबर – सेक्टर-13 में बिना अनुमति बनी 3 दुकानें सीज की गईं.
4 जनवरी – राडाजी चौराहे पर छह मंजिला फूड प्लाजा और रूफटॉप कैफे को सीज किया गया.
30 जनवरी – हरिदास जी की मगरी में तीन मंजिला अवैध मकान सीज किया गया.
नगर निगम अब ये सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरत रहा है कि बिना अनुमति कोई भी निर्माण न हो. नई प्रक्रिया से आम जनता को भी जल्द मंजूरी मिलने का लाभ होगा, वहीं अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी. अगर आप भवन निर्माण की योजना बना रहे हैं, तो समय पर दस्तावेज जमा करें और नई व्यवस्था का लाभ उठाएं.
Location :
Udaipur,Udaipur,Rajasthan
First Published :
February 21, 2025, 14:04 IST
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Udaipur News: उदयपुर में अब भवन निर्माण की अनुमति होगी आसान