सरकारी स्कूलों पर सरकार पर फरमान, बिना इजाजत फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, क्लास में नहीं जा सकेंगे बाहरी

Last Updated:August 16, 2026, 22:50 IST
Rajasthan Government Schools: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं. अब प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. प्रत्येक आगंतुक के लिए विजिटर रजिस्टर में एंट्री करना अनिवार्य होगा. अधिकृत व्यक्ति के बिना बाहरी लोग कक्षाओं में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा लिखित अनुमति के बिना स्कूल परिसर में फोटो या वीडियो बनाने पर रोक रहेगी. विद्यार्थियों की निजी जानकारी साझा करने की भी अनुमति नहीं होगी. अनधिकृत प्रवेश या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रधानाचार्य पुलिस को सूचना दे सकेंगे.
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सरकारी स्कूलों पर सरकार पर फरमान, बिना इजाजत फोटो-वीडियो बनाने पर रोक
जयपुर: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामने आए एक वायरल वीडियो के बाद सरकार का यह बड़ा फरमान सामने आया है. इन नए नियमों के तहत अब स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और अनधिकृत गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम कसने की तैयारी कर ली गई है.
राज्य के राजकीय विद्यालयों में बिना अनुमति के बाहरी लोगों के आने-जाने पर सख्त रोक लगा दी गई है. नए निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य (Principal) की लिखित अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. स्कूल में आने वाले हर आगंतुक के लिए विजिटर रजिस्टर (Visitor Register) में अपनी पूरी एंट्री करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधे कक्षाओं तक नहीं जा सकेगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए.
फोटो और वीडियो बनाने पर बैनशिक्षा निदेशक ललित कुमार द्वारा जारी इन निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना लिखित अनुमति के स्कूल परिसरों में फोटो या वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. स्कूलों में विद्यार्थियों की निजता (Privacy) और सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसके साथ ही, छात्रों की किसी भी प्रकार की निजी जानकारी को साझा करने पर भी कड़ी रोक लगाई गई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाईयदि कोई भी व्यक्ति इन नए नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो स्कूल के प्रधानाचार्य के पास सीधे पुलिस को सूचना देने का अधिकार होगा. नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग का यह कदम विद्यालयों के अंदर अनुशासन बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने की दिशा में एक मुख्य प्रयास है.
वायरल वीडियो के बाद सामने आया नया फरमानयह पूरा मामला 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आए एक वायरल वीडियो के बाद गरमाया. स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच उदयपुर जिले के हरिया खेड़ा गांव के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में बच्चे टूटे हुए स्कूल के मलबे और पत्थरों के बीच खुले आसमान के नीचे तिरंगा फहराते हुए नजर आए थे.
राजनीतिक गलियारों में मची हलचलइस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई. कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को साझा करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने लिखा था कि जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, तब प्रदेश के बच्चे टूटे स्कूल के मलबे और पत्थरों के बीच तिरंगा फहराने को मजबूर हैं. उन्होंने इसे भाजपा सरकार की अनदेखी करार दिया था. इसी वायरल वीडियो और बढ़ते विवाद के बाद राजस्थान सरकार की ओर से स्कूलों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर यह नया फरमान जारी किया गया है.
About the AuthorJagriti Dubey
मेरा नाम जागृति दुबे है. मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में पिछले 6 वर्षों से सक्रिय हूं. पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून को मैंने वर्ष 2019 में GBN 24 न्यूज़ चैनल से इंटर्नशिप के साथ शुरुआत देकर एक पेशेव…
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Jaipur,Rajasthan
First Published :
August 16, 2026, 22:50 IST



