No PUC No Fuel Rule: भरतपुर में अब बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नियम तोड़ा तो कटेगा चालान

Last Updated:October 13, 2026, 10:57 IST
No PUC No Fuel Rule: भरतपुर में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू हो गया है, 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) के पेट्रोल, डीजल, CNG और ऑटो LPG नहीं मिलेगी. नियमों की पालना के लिए पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है.
भरतपुर. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने नो PUC नो फ्यूल नियम लागू कर दिया है. अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के बिना वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ऑटो एलपीजी नहीं मिलेगी. ऐसे में वाहन चालकों के लिए अपने वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य हो गया है. प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंपों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. भरतपुर जिले में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नो PUC नो फ्यूल नियम लागू किया गया है. इस नियम के तहत जिन वाहन चालकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
यह नियम पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी तथा ऑटो एलपीजी पर भी लागू है. भरतपुर परिवहन विभाग के अधिकारी ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि भरतपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से यहां प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है. जिले में 1 अक्टूबर से इस नियम को लागू किया गया है. नियम लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं. वाहन चालकों को बताया जा रहा है कि वे समय रहते अपने वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवा लें और उसकी वैधता समाप्त होने से पहले उसे नवीनीकृत करा लें.
इससे ईंधन लेने के दौरान होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है. प्रशासन की ओर से नियमों की पालना पर भी नजर रखी जा रही है. नियमों को लेकर जागरूकता के साथ-साथ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है. भरतपुर के वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने वाहन के जरूरी दस्तावेजों के साथ वैध पीयूसी प्रमाण पत्र भी रखें. प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना और जिले में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयासों को मजबूत करना है.
About the Authorमोनाली पाल
नमस्ते मेरा नाम मोनाली है, पेशे से पत्रकार हूं, ख़बरें लिखने का काम है. लेकिन कैमरे पर समाचार पढ़ना बेहद पसंद है. 2016 में पत्रकारिता में मास्टर्स करने के बाद पांच साल कैमरे पर न्यूज़ पढ़ने के साथ डेस्क पर खबरे…
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Bharatpur,Rajasthan
First Published :
October 13, 2026, 10:57 IST



