ठेका कर्मचारियों की सैलरी में देरी अब नहीं चलेगी, 7 तारीख तक वेतन देना होगा, नहीं तो… केंद्र सरकार का आदेश

होमताजा खबरदेश
ठेका कर्मचारियों 7 तारीख तक वेतन देना होगा, नहीं तो… केंद्र का बड़ा आदेश
Last Updated:May 09, 2026, 21:51 IST
अब मजदूरी और सैलरी देने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सभी कांट्रैक्टरों को तय समय पर सैलरी देनी होगी. हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मचारियों को बैंक ट्रांसफर से ही पेमेंट किया जाएगा. मोदी सरकार के इस आक्रामक और कड़े एक्शन से कंपनियों में खलबली मच गई है.
ख़बरें फटाफट

कर्मचारियों के वेतन को लेकर डीडीओ हर महीने जांच करेगा. (एआई)
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी समय पर देने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि अब मजदूरी और वेतन भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि सभी ठेका कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टरों को कर्मचारियों का वेतन तय समय सीमा के भीतर देना होगा. मासिक वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक देना अनिवार्य होगा. भुगतान बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना होगा.
देर हुई तो सीधे कर्मचारी को पैसा देगा विभागनए निर्देशों के मुताबिक अगर ठेकेदार समय पर भुगतान नहीं करता है तो संबंधित सरकारी विभाग सीधे कर्मचारियों को भुगतान करेगा. इसके बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर पूरे केंद्र सरकार के विभागों में ठेकेदार पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा.
DDO हर महीने करेगा जांचसरकार ने सभी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को निर्देश दिया है कि वे हर महीने यह जांच करें कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिला या नहीं. GeM और PFMS पोर्टल से रिपोर्ट निकालकर निगरानी करने को भी कहा गया है. सरकार ने यह भी कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी के लिए पहले से बजट और फंड सुनिश्चित किए जाएं. GeM या अन्य माध्यम से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में पूरे अवधि के भुगतान के लिए राशि ब्लॉक करनी होगी.
लेबर कोड लागू होने के बाद सख्तीसरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए चार नए लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू किए हैं. इनमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है.
About the Authorरवि सिंह Special Correspondent
रवि सिंह News 18 India में कार्यरत हैं. पिछले 20 वर्षों से इलेक्ट्रानिक मीडिया में सक्रिय हैं. उनकी मुख्य रूप से रेलवे,स्वास्थ्य,शिक्षा मंत्रालय,VHP और राजनीतिक गतिविधियों पर पकड़ है. अयोध्या में मंदिर की कवरेज…और पढ़ें
न्यूजलेटर
अब ईमेल पर इनसाइड स्टोरीज
खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्स में
सबमिट करें
Location :
New Delhi,Delhi



