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Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान हमले मामले पर पुलिस की कोर्ट से अपील- ‘आरोपी को न मिले जमानत…’

Last Updated:July 26, 2025, 00:06 IST

Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को काल्पनिक बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी. अब मुंबई पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को जमानत न देने की अपील क…और पढ़ेंसैफ अली खान हमले मामले पर पुलिस की कोर्ट से अपील- 'आरोपी को न मिले जमानत...'सैफ पर 16 जनवरी की रात हमला हुआ था. (फोटो साभार: IANS)

हाइलाइट्स

मुंबई पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया.पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुख्ता सबूत पेश किए.अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.नई दिल्ली: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं. मुंबई पुलिस ने आरोपी को जमानत पर रिहा न करने की अपील की है.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में हमले में इस्तेमाल चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं. आरोपी की जमानत याचिका पर मुंबई के बांद्रा कोर्ट में बांद्रा पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया. पुलिस ने कहा उनके पास पुख्ता सबूत है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है.

पुलिस ने कोर्ट में फोरेंसिक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान एक्टर की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े और क्राइम सीन पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी के पास से बरामद हथियार से हुआ है. पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे, जिसका इस्तेमाल एक्टर पर हमला करने के लिए किया गया था.

पुलिस ने पेश की दलीलपुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है. अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो इस बात की आशंका है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो. पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध ‘बेहद गंभीर प्रकृति का है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत’ मौजूद हैं.

आरोपी ने अपने खिलाफ केस को बताया काल्पनिक
सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने जमानत याचिका दायर की है. आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज मामला ‘काल्पनिक’ है. मोहम्मद शरीफुल फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है. आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है.

16 जनवरी की रात हुआ था हमलाघटना सैफ के घर पर 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे हुई थी, जब एक अज्ञात व्यक्ति उनके बांद्रा स्थित घर में घुस गया था. इस घुसपैठ के बाद आरोपी की सैफ से मुठभेड़ हुई. आरोपी के हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Abhishek Nagar

अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें

अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल… और पढ़ें

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