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बेटियों का वॉलेट: बिना एक भी रुपये जमा किए सरकार दे रही 25,000 रुपये, जानें कैसे मिलेगा पूरा फायदा

बेटियों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना योजना. इस स्कीम के तहत बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक अलग-अलग स्टेप्स में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. पहले इस योजना में 15,000 रुपये मिलते थे, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 से इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया.

अगर आपके घर बेटी है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इस योजना की पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है. सही समय पर अप्लाई करने पर सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको बताते हैं.

क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना?

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी. इसका मकसद बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करना और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को कम करना है. योजना के तहत मिलने वाली राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि बेटी की उम्र और पढ़ाई के अलग-अलग स्टेप्स में छह किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है.

कब-कब मिलती है आर्थिक सहायता?

योजना के तहत कुल 25,000 रुपये छह स्टेप्स में दिए जाते हैं.

बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये
एक साल तक सभी जरूरी टीके लगने के बाद 2,000 रुपये
कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये
कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये
कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपये
12वीं पास करने के बाद कॉलेज, डिग्री या कम से कम दो साल के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये

कौन ले सकता है योजना का फायदा?

इस योजना का फायदा केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवारों को मिलता है. परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए. सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

हालांकि, अगर दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बेटियां जन्म लेती हैं, तो तीनों बेटियों को योजना का लाभ दिया जा सकता है. वहीं, अगर किसी परिवार ने कानूनी रूप से किसी अनाथ बेटी को गोद लिया है, तो अपनी बेटियों और गोद ली गई बेटी को मिलाकर अधिकतम दो बेटियों को योजना का फायदा मिलेगा.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. इनमें परिवार का राशन कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बेटी और माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. अगर बच्ची गोद ली गई है, तो उससे संबंधित कानूनी प्रमाण पत्र भी देना होगा. आवेदन के समय संबंधित चरण के अनुसार अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं.

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Citizen Service Portal के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होती है. OTP वेरिफिकेशन के बाद यूजर आईडी मिलती है. इसके बाद लॉगिन करके बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और संबंधित चरण के जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं. एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद पात्रता के अनुसार किस्तों में सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.

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